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आगरा जिला कोर्ट का फैसला: आरोपी द्वारा 18.57 लाख जमा कराने पर चेक बाउंस का मुकदमा समाप्त माना जाएगा।

आगरा में चेक बाउंस के एक अहम मामले में अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी को राहत तभी मिलेगी जब वह तय की गई राशि जमा करेगा। इस आदेश के बाद मामला फिर सुर्खियों में है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (8) कन्हैया जी की अदालत ने चेक डिसऑनर के आरोपी अनूप सिंह चाहर को समन जारी किया। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी 18,57,600 रुपये जमा कर देता है, तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा और उसे विचारण से राहत मिल सकती है।

यह है पूरा मामला

वादी थान सिंह, निवासी देवरी का नगला (थाना ताजगंज), ने अपने अधिवक्ता राजेश कुशवाह के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि आरोपी ने उनसे 1,02,28,700 रुपये में खेत खरीदने का सौदा किया और भुगतान के लिए 18.57 लाख का चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो गया।

वादी के नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी ने राशि अदा नहीं की, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के आदेश में कोर्ट ने साफ लिखा है कि रकम जमा होने पर आरोपी को मुकदमे से राहत मिलेगी, अन्यथा केस नियमित रूप से आगे बढ़ेगा।

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