FEMA के तहत हुई कार्रवाई
बता दें कि, ओपीजी ग्रुप के मालिक अरविंद गुप्ता हैं, जो बिजली के उत्पादन का व्यवसाय करते हैं। कंपनी को सेशेल्स स्थित कंपनियों द्वारा 1148 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ था। जांच में यह भी पता चला है कि धन का दुरुपयोग किया गया था, और RBI को गलत घोषणा सहित FEMA प्रावधानों के कई उल्लंघन सामने आए हैं। FEMA, 1999 के प्रावधानों के तहत ED की जांच से पता चला कि FDI नीति के तहत कुछ शर्तों के अधीन, बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए अभिप्रेत उक्त FDI निधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवैध रूप से शेयर बाजार में लगाया गया था, जिसमें म्यूचुअल फंड में निवेश भी शामिल था और भूमि और रियल एस्टेट में भी निवेश किया गया था, जो FDI दिशानिर्देशों के तहत सख्त वर्जित है। इसके अलावा, विक्रेता कंपनियों की सहायता से एक बड़ी राशि को नकदी में परिवर्तित किया गया, जिसने नकली चालान जारी करने में मदद की, जिससे कंपनी को कैश निकालने में मदद मिली।
मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों की हो रही जांच
तलाशी के दौरान ईडी को कैश के लेनदेन से जुड़े हाथ से लिखे नोट भी मिले हैं। आगे की जांच से पता चला कि ओपीजी समूह के प्रबंधन ने दुबई, आइल ऑफ मैन, सेशेल्स, सिंगापुर और हांगकांग में कई कंपनियां स्थापित की थीं। जिनके माध्यम से डायवर्ट किए गए पैसे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कथित तौर पर विदेशों में जमा किया गया था। मनी ट्रेल का पता करने के लिए इन विदेशी संस्थाओं की जांच की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इन कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई या फिर अन्य अवैध गतिविधियों के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। यह निर्धारित करने के लिए इन विदेशी संस्थाओं की जांच की जा रही है।