दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली सरकार ने 7 जून को बकरीद के मद्देनजर एक सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य जानवरों की भलाई और साफ-सफाई बनाए रखना है. इस एडवाइजरी के तहत गाय, बछड़ा, ऊंट और कुछ अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है.
1. गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं, इसे अपराध माना जाएगा.
2. केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी.
3. सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं.
4. पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही के निर्देश.
मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने दी ये सलाह
मध्य प्रदेश में बकरीद के दौरान खुले में कुर्बानी को लेकर उठे विवाद के बाद वक्फ बोर्ड ने एक अहम सलाह जारी की है. इस एडवाइजरी में कुल सात अहम बातों का ज़िक्र किया गया है, जिनका मकसद साफ-सफाई बनाए रखना, सरकारी नियमों का पालन करना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है.
1. कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से ढकें, जैसे टीन शेड या दीवार से, और वहां जरूरी दवाइयों का छिड़काव करवाएं.
2. साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें और इसे अपनी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी समझें.
3. केवल तय किए गए स्थानों पर ही कुर्बानी करें और मांस को ढक कर ही अपने घर ले जाएं.
4. जानवरों के अवशेष नगर निगम या नगर पालिका के तय कंटेनरों में ही डालें.
5. गाय, बछड़े या अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल न करें और सभी सरकारी नियमों का पालन करें.
6. कुर्बानी के वीडियो या ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें.
7. ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह या मस्जिदों में ही अदा करें. सड़कों पर नमाज से बचें और जरूरत पड़ने पर प्रशासन की अनुमति लें.
यूपी में भी दिशा निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) को ध्यान में रखते हुए 12 बिंदुओं पर आधारित एक सलाह जारी की है. देशभर में यह त्योहार 7 जून 2025 को मनाया जाएगा.
इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर कानून में रोक नहीं है.
1. कुर्बानी के बाद जानवरों का खून नालियों में बहाना सही नहीं, इसे जमीन में दबा देना चाहिए.
2. मांस को अच्छी तरह पैक करके दें, खुले में न ले जाएं.
3. कुर्बानी का एक तिहाई हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को जरूर दें.