बलरामपुर जिला न्यायालय ने एक 10 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में चार आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई गई है, जिनमें तीन भाई भी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 18-18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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घटना के अनुसार, चारों आरोपी 10 साल पहले एक युवक के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर चुके थे। इस मामले को लेकर वादी सकटूराम पुत्र बाबादीन निवासी दुर्गापुर ने 22 सितंबर 2014 को थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी थी।
पुलिस ने किया आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत, जांच जारी
सकटूराम ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि विजय कुमार, पप्पू तिवारी, ओम प्रकाश और जितेंद्र कुमार ने उसके लड़के के साथ गाली-गलौज की और उसे लाठी-डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की।
अदालत का निर्णय: 10 साल बाद दोषियों को सजा
मुकदमे की विवेचना के बाद, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों ने अपने-अपने गवाह और सबूत पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 5-5 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बलरामपुर जनपद में इस मामले में 10 साल बाद फैसला आया है, जिसके बाद स्थानीय लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। आरोपियों की सजा से इस मामले में कुछ हद तक न्याय की उम्मीद जताई जा रही है।