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रामपुर में कोर्ट की अवमानना के मामले में थाना अध्यक्ष तलब: घरेलू हिंसा पीड़िता को भरण-पोषण का आदेश, अवहेलना पर 4 जनवरी को होगी सुनवाई

 

रामपुर जिले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर शहजादनगर थानाध्यक्ष को तलब किया गया है। मामला घरेलू हिंसा और भरण पोषण से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने पीड़िता को 4 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया था। इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया, जिससे

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पति पर 59 हजार रुपये की रिकवरी के आदेश

मामला थाना पटवाई के मंडैयान कली गांव की निवासी पूजा का है, जिनकी शादी शहजादनगर के मौलिया मंडैया निवासी अंकुश के साथ हुई थी। घरेलू विवाद के चलते पूजा ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने अंकुश को हर महीने 4 हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया। जब यह भत्ता नहीं दिया गया, तो कोर्ट ने 59 हजार रुपये की रिकवरी का आदेश भी जारी किया।

थानाध्यक्ष ने नहीं किया आदेश का पालन

कोर्ट ने रिकवरी वारंट जारी करने का निर्देश शहजादनगर थानाध्यक्ष को दिया था। लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना के चलते अब थानाध्यक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया गया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को 4 जनवरी 2025 को पेश होने और आदेश के पालन में देरी का कारण बताने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब अगले साल कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें थानाध्यक्ष को अपना पक्ष रखना होगा।

न्याय की उम्मीद में पीड़िता

पीड़िता पूजा अब भी कोर्ट के आदेशों के तहत अपना हक मिलने की उम्मीद कर रही है। मामले ने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पीड़िता को न्याय दिलाने में देरी हो रही है।

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