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प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच स्कूल खुलेंगे या नहीं? जानें इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है।

दिल्ली-एनसीआर में गंभीर श्रेणी में पहुंचे प्रदूषण को लेकर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा सुझाव है कि अगले दो दिनों का AQI लेवल देखा जाए। परसों आंकड़े लाइए फिर हम देखेंगे कि पिछले दो दिनों में क्या रुझान रहा है? इसके बाद शैक्षिक संस्थानों को खोले जाने से संबंधित मामले पर फैसला लेंगे।

 

28 नवंबर को है अगली सुनवाई

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमेटी को कहा कि वह शीघ्र तय करें कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। कोर्ट अगली सुनवाई में तय करेगा कि GRAP-4 के प्रावधानों में ढील दी जाएगी या नहीं। अगली सुनवाई गुरूवार 28 नवंबर को होगी।

दिल्ली पुलिस पर तल्ख हुआ सुप्रीम कोर्ट

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि सिर्फ 23 जगहों पर ही चेक पोस्ट क्यों लगाए गए? हम CAQM आयोग को धारा-14 के तहत दिल्ली के पुलिस आयुक्त पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे। कोर्ट ने कहा कि हम CAQM को सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, जवाब लेने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे।

GRAP- 4 के दिशानिर्देशों का पालन ठीक से नहीं हुआ

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर के बीच GRAP- 4 के दिशानिर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया है। ट्रकों को दिल्ली आने से रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए।

बंद की गईं फिजिकल क्लासेज

ASG एश्वर्या भाटी ने कहा कि कल हम AQI के मुताबिक, GRAP 2 के स्टेज पर थे लेकिन आज अब तक AQI लगभग 324 है। एश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि स्कूलों के लिए फिजिकल क्लासेज पर रोक जारी है। एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर के लिए सभी फिजिकल क्लासेज बंद कर दी गई हैं।

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