RCB के स्टार क्रिकेटर यश दयाल की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्हें हाल ही में हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता यश दयाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई थी।
कोर्ट ने कहा था कि मामले पर विचार की आवश्यकता है। साथ ही पीड़िता, राज्य सरकार और इंदिरापुरम के एसएचओ को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था।
इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज
यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया। यश दयाल ने एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
क्या है पूरा मामला?
राजस्थान के सांगानेर थाने में एक नाबालिग ने यश दयाल पर पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि क्रिकेटर ने करियर में मदद का झांसा देकर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
यूपी में भी दर्ज हुआ केस
यश दयाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी मामला दर्ज है। एक युवती ने आरोप लगाया कि क्रिकेटर ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। इस केस में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत दी है। यश दयाल ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में यह दलील दी कि यह खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल करने की कोशिश है और पूरी तरह साजिश रची गई है।