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छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में रिक्शा चालक को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 6 साल की सज़ा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नौ वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में रिक्शा चालक नसीम को दोषी पाते हुए छह साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

इस मामले में शामिल दूसरे आरोपी माजिद उर्फ भूरा को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी कक्षा तीन में पढ़ती है और उसे रोजाना स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी रिक्शा चालक माजिद को दी गई थी। आरोप के मुताबिक, घटना से कुछ दिन पहले माजिद बच्ची को अपने स्थान पर नसीम के साथ भेज रहा था।

घर लौटने के बाद बच्ची ने बताया कि नसीम उसे रिक्शे की आगे की सीट पर बैठाकर छेड़छाड़ करता था और चॉकलेट देने का लालच भी देता था।

27 अगस्त 2025 को छुट्टी के समय बच्ची के माता-पिता स्कूल पहुंचे, जहाँ उन्होंने देखा कि माजिद उनकी बेटी को नसीम के रिक्शे में बिठा रहा था। इसी दौरान नसीम की हरकतें देखकर लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

मामले में दोनों रिक्शा चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके आधार पर अदालत ने नसीम को सजा सुनाई और माजिद को बरी कर दिया।

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