Breaking News

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र चुनाव याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा

2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले 25 जून को इसे समय की बर्बादी बताकर खारिज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

याचिका में क्या कहा गया था?
विक्रोली मुंबई विधानसभा सीट के मतदाता चेतन चंद्रकांत अहिरे ने दलील दी थी कि राज्य में मतदान के दौरान शाम 6 बजे के बाद भी लगभग 76 लाख लोगों ने वोट डाले, लेकिन चुनाव आयोग उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा रहा है। याचिकाकर्ता ने 20 नवंबर 2024 को हुई वोटिंग और 24 नवंबर को आए नतीजों को अवैध घोषित करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रकाश अंबेडकर ने पक्ष रखा, जबकि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने बताया कि याचिका कानूनी रूप से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो लोग 6 बजे से पहले कतार में लग जाते हैं, उन्हें मतदान का अवसर हमेशा दिया जाता है। ऐसे मतदाताओं का अलग रिकॉर्ड रखने या उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख
याचिकाकर्ता ने सभी सीटों के EVM-VVPAT की समीक्षा, सीसीटीवी फुटेज देखने और भविष्य में बैलेट पेपर से मतदान कराने जैसी मांगें भी की थीं। लेकिन 25 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद याचिका को विचार योग्य नहीं माना। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सुनने से इनकार कर दिया है।

About SFT-ADMIN

Check Also

रक्षाबंधन के लिए रेलवे का स्पेशल प्लान, जबलपुर से दिल्ली समेत इन रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेनें

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *